हाइलाइट्स
कई बार बैंक की गलती की वजह से सिबिल स्कोर खराब हो जाता है.
बैंक की गलती से स्कोर खराब होने पर आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं.
सिबिल स्कोर में किसी भी तरह की त्रुटि को तुरंत ठीक कराना चाहिए.
नई दिल्ली. नौकरीपेशा हो या कारोबारी, आज सिबिल स्कोर (CIBIL Score) सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है. सिबिल स्कोर बिगड़ते ही सबकी धड़कने बढ़ जाती है. बढ़े भी क्यों न. क्रेडिट स्कोर खराब हो तो लोन लेना लगभग असंभव ही है. अगर मिलेगा भी तो ज्यादा ब्याज देना होगा. वहीं, सिबिल स्कोर अच्छा होने पर झट से बैंक पैसा दे देता है. सिबिल स्कोर को क्रेडिट स्कोर भी कहा जाता है. क्रेडिट स्कोर से पता चलता है कि फाइनेंशियल मामलों में आपका रिकॉर्ड कैसा है. सिबिल स्कोर आपकी गलती से भी बिगड़ सकता है और किसी और की लापरवाही से भी. कई बार बैंक की एक गलती ग्राहक के सिबिल स्कोर का सत्यानाश कर देती है.
ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां ग्राहक की ओर से बिना कोई गलती या लोन भुगतान में चूक किए उनका सिबिल स्कोर खराब कर दिया गया. इसका सीधा असर ग्राहक पर पड़ा और उसे लोन मिलने में मुश्किलें आईं. अगर सिबिल के पास बैंक या अन्य वित्तीय संस्थानों की ओर से दी गई गलत जानकारी के कारण आपकी क्रेडिट रेटिग खराब आई है तो आपको तुरंत इसे ठीक कराने के लिए कदम उठाने चाहिए.
कहां और कैसे करें शिकायत?
बैंक की गलती की वजह से सिबिल स्कोर को लेकर आई समस्या की शिकायत आप सिबिल की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.cibil.com/dispute पर जाकर कर सकते हैं. वेबसाइट पर आपको ‘Contact Us’ सेक्शन में जाकर वहां उपलब्ध डिस्प्यूट फॉर्म को भरना होगा. आपको इस फॉर्म में बैंक की ओर से की गई गलती या विसंगति को स्पष्ट रूप से समझाना होगा. अगर आपके पास बैंक की गलती को साबित करने वाले दस्तावेज है तो उन्हें भी अपलोड करें. इसके अलावा सिबिल से जुड़ी शिकायतों को उनके कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 22-61404300 पर कॉल करके कंपनी को सूचित किया जा सकता है.
आपके द्वारा विवाद दायर करने के बाद, सिबिल संबंधित बैंक से जवाब मांगेगा. आपके विवाद का जवाब देने के लिए लेंडर को 30 दिन का समय दिया जाएगा. अगर बैंक इस बात को मान लेता है कि उससे गलती हुई है, तो सिबिल अपने रिकॉर्ड में गलती को सुधार लेगा और आपका सिबिल स्कोर ठीक कर देगा. अगर बैंक अपनी गलती नहीं मानता तो आप आपको सीधे अपने बैंक या लेंडर से संपर्क करना होगा और उन्हें उनकी गलती के बारे में बताना होगा. मान लो की बैंक ने आपके द्वारा टाइम पर भरी किस्त को दर्ज नहीं किया है तो आपको किस्त भरने का प्रमाण देना होगा. अगर बैंक फिर भी अपनी गलती नहीं मानता है तो आप दोबारा से सिबिल के पास जा सकते हैं.
न हो समस्या का समाधान तो आरबीआई को करें शिकायत
अगर क्रेडिट एजेंसी 30 दिन के भीतर आपकी समस्या का समाधान नहीं करती है तो आप भारतीय रिजर्व बैंक के पास शिकायत कर सकते हैं. आप crpc@rbi.org.in पर ईमेल कर अपनी समस्या रिजर्व बैंक को बता सकते हैं. आप टोल फ्री नंबर 14448 पर कॉल करके भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
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Tags: Business news in hindi, Loan, RBI
FIRST PUBLISHED : September 01, 2023, 19:08 IST
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