कृष्ण कुमार/नागौर. तालाब का नाम सुनते ही सबसे पहले तालाब में पानी संग्रह करने के माध्यम का सवाल आता है. लेकिन, वर्तमान समय में तालाबों के आस-पास बगीचे और उनका सौंदर्यकरण कर दिया गया है. जिसके कारण तालाब के किनारे लोग घंटों बैठना पसंद करते हैं. जी हां, आज आपको नागौर के जड़ा तालाब के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर सिटी पार्क विकसित किया गया है, और साथ ही तालाब के मनमोहक तथ्यों के बारे में बताएंगे, जिसे जानकर एक बार वहां घूमने का मन जरूर करेगा.
नागौर के जड़ा तालाब के किनारे पर एक ओर अमरसिंह राठौड़ की छतरियां बनी हुई हैं, वही एक किनारे की ओर सिटी पार्क और एक किनारे पर भगवान शनिदेव का मंदिर बना हुआ है. इन सभी के बीच नागौर का जड़ा तालाब बना हुआ है. 2018 से पहले, यहां पर लोग आने और बैठने से कतराते थे, लेकिन आज लोग यहां पर घंटों समय व्यतीत करते हैं. तालाब के दो तरफ रनिंग ट्रेक बना हुआ है, और वही सिटी पार्क होने की वजह से यहां पर तालाब की सुंदरता बढ़ जाती है.
मछलियां लोगो को करती अपनी ओर आकर्षित
नागौर के जड़ा तालाब में रंग-बिरंगी मछलियां पाई जाती हैं, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं. यहां पर लोग मछलियों को आटा खिलाते हैं और यह दृश्य तालाब को और भी मनमोहक बनाता है. आपको यहां पर ऑरेंज और गुलाबी मछलियां ज्यादा दिखेंगी, जो तालाब की सुंदरता को और भी चढ़ा देती हैं. इसके अलावा, यहां पर आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए बोटिंग की सुविधा भी है, जिसके लिए तालाब के चारों ओर की यात्रा के लिए 50 रुपए का चार्ज लिया जाता है.
तालाब के बीचों बीच पानी का इलेक्ट्रिक झरना बना हुआ है, जो शाम के समय में चलता है. यहां पर सूर्यास्त का नजारा अलग ही रूप में दिखाई देता है. तालाब के चारों ओर मंदिर और ऐतिहासिक छतरियां बनी हुई हैं, जो इस स्थल को धार्मिक महत्व देती हैं. एक किनारे से दूसरे किनारे पर देखने पर, सिटी पार्क आपको एक अलग ही प्रकृति का नजारा दिखाता है, जो तालाब के आस-पास की ख़ूबसूरती को और भी आकर्षक बनाता है.
नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 262
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के तहत तालाब की सुरक्षा और सफाई को लेकर कड़ी कार्रवाई की जाने की बात है. इसके तहत, यदि कोई व्यक्ति तालाब में मल-मूत्र का त्याग करता है, गंदे कपड़े धोता है, या तालाब के पानी को प्रदूषित करता है, तो नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 262 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई और सजा का प्रावधान है.
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FIRST PUBLISHED : September 22, 2023, 10:43 IST
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