दिल्ली NCR में पटाखों की बिक्री पर हमेशा के लिए बैन लगाने और ग्रीन पटाखों की ही बिक्री किए जाने की मांग का मामला…
– सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा
– सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट में रेगुलेटरी मेकेनिज्म के बारे में बताने को कहा
– सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में 13 सितंबर को 2 बजे सुनवाई करेगा
– ASG ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि सरकार ने एक्सपर्ट की रिपोर्ट के आधार पर ग्रीन क्रैकर्स की इजाज़त दिया है
– पटाखा निर्माताओं की तरफ से कहा गया कि यह एक बड़ी इंडस्ट्री है, एक लाख लोग इससे जुड़े हुए है
– ASG ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि एक्सपर्ट ने ग्रीन पटाखों की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए सुझाव दिया था, मंत्रालय ने भी इसके इजाज़त दी थी
– सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसके लिए एक मैकेनिज़ाम होना चहिए ऐसे काम नहीं चलेगा कि CSIR, PSO और सरकार सब अलग अलग बातें करती हैं
– पटाखा निर्माताओं ने कहा कि ग्रीन पटाखा की क्वालिटी में सुधार के लिए सुझाव दिया गया था, इस दिशा में कदम उठाया गया है
– याचिकाकर्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब तक क्या कदम उठाया है उसके बारे में स्टेटस रिपोर्ट में बताना चहिए
– याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अगल अलग प्राधिकरण अलग अलग बात कर रहे हैं
– याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 20 लोगों के धमाके में मरने की खबर आई थी इस तरह की घटना अक्सर इस इंडस्ट्री से सुनने को मिलती है इसको भी ध्यान में रखना चहिए।
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Tags: Crackers Ban, Green Crackers, Supreme Court
FIRST PUBLISHED : August 31, 2023, 16:44 IST
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