तमिलनाडु में शवारमा खाने से लड़की की हुई मौत, पूरे राज्य में मचा हड़कंप, एक जिले में किया गया बैन

हाइलाइट्स

तमिलनाडु के नमक्कल जिले में शावरमा खाने से एक 14 साल की लड़की की मौत हो गई.
एक ही दिन में 200 लोगों ने रेस्टोरेंट में खाना खाया था जिसमें 42 लोग बीमार पड़ गए थे.
जिले भर में शावरमा/ग्रिल चिकन की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

चन्नई: तमिलनाडु (Tamil Nadu) के नमक्कल जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक रेस्टोरेंट में शावरमा खाने से 14 साल की एक लड़की की मौत हो गई है. इसके बाद पूरे राज्य में हड़कंप मच गया. तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री मा सुब्रमण्यम ने मंगलवार को कहा कि रेस्टोरेंट से खाना खाने वाले 42 लोगों का इलाज चल रहा है और सरकारी अधिकारी राज्य भर के रेस्टोरेंट का निरीक्षण करेंगे.

इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार ए एस पेट्टई की निवासी डी कलैयारासी (D Kalaiyarasi) ने 16 सितंबर की रात को शावरमा खाया और अगले दिन गंभीर रूप से बीमार हो गई. उसे एक निजी अस्पताल में ले जाया गया. लेकिन रविवार होने के कारण अस्पताल में पर्याप्त कर्मचारी नहीं थे इस कारण उसका इलाज नहीं हो सका और वह कथित तौर पर सोमवार सुबह अपने घर पर मृत पाई गई.

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एक दिन में 200 ने रेस्टोरेंट में खाया था खाना
मंत्री ने एक बयान में कहा कि एक ही दिन में 200 लोगों ने रेस्टोरेंट में खाना खाया और अधिकारियों ने तुरंत प्रभावित लोगों की पहचान की और उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया. उन्होंने बताया कि रेस्टोरेंट से खाने के तीन सैंपल लिए गए हैं और उन्हें जांच के लिए सलेम की एक प्रयोगशाला में भेजा गया है. रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया है और उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है. अधिकारियों ने वहां से जब्त 42 किलो मांस को नष्ट कर दिया.

घटना के मद्देनजर जिले भर में शावरमा/ग्रिल चिकन की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. जिले के सभी रेस्टोरेंट की निगरानी और निरीक्षण के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग के स्वास्थ्य निरीक्षकों और अन्य अधिकारियों की 13 सदस्यीय टीम तैनात की गई है. मंत्री ने अपने बयान में आगे कहा कि ‘लड़की की मौत दुखद है. खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को समय-समय पर राज्य भर के रेस्टोरेंट में गुणवत्ता जांच करने और एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया जाता है. घटना पर नमक्कल खाद्य सुरक्षा अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है.’

पुलिस ने लिया एक्शन
पुलिस ने घटना के सिलसिले में रेस्टोरेंट के मालिक नवीन कुमार और ओडिशा के रहने वाले दो रसोइयों सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. उन पर भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें गैर इरादतन हत्या, अपराध करने के इरादे से जहर के जरिए चोट पहुंचाना और हानिकारक भोजन और पेय की बिक्री शामिल है.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा शेयर किए गए आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल और अगस्त के बीच खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा राज्य भर में 38,191 निरीक्षण किए गए और उनमें से 1,478 नमक्कल में थे. आंकड़ों के मुताबिक ‘तमिलनाडु में कुल 1,894 मामले दर्ज किए गए और उल्लंघन करने वालों से जुर्माने के तौर पर 1.55 करोड़ रुपये वसूले गए.’ मंत्री के अनुसार, अधिकारियों ने पिछले महीने से शावरमा और अन्य आसानी से खराब होने वाले भोजन बेचने वाले रेस्टोरेंट पर छापा मारा था और 280 किलोग्राम खराब वस्तुओं को नष्ट कर दिया था.

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