हाइलाइट्स
टैक्स स्लैब में आने वाले सभी लोगों को 31 जुलाई से पहले ITR दाखिल करना बहुत जरूरी है.
अगर आपका विदेश में कोई इनकम सोर्स है तो आपको ITR में फॉरेन एसेट शेड्यूल भरना जरुरी है.
दोहरे टैक्स से बचने के लिए आप डबल टैक्सेशन अवॉइडंस एग्रीमेंट का फायदा उठा सकते हैं.
नई दिल्ली. चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख़ नजदीक है. टैक्स स्लैब में आने वाले सभी लोगों को 31 जुलाई से पहले ITR दाखिल करना बहुत जरूरी है. इस डेडलाइन के आगे बढ़ने की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है. लास्ट डेट से पहले ITR फाइल नहीं करने की स्थिति में आपको भारी-भरकम जुर्माना चुकाना पड़ सकता है. वहीं कुछ मामलों में जुर्माना राशि 10 लाख रुपये तक भी हो सकती है.
आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सभी टैक्सपयेर्स को अलर्ट करते हुए एक ट्वीट किया है. इसमें कहा गया है कि जिन टैक्सपेयर का किसी दूसरे देश में कोई इनकम सोर्स या अकाउंट है तो उन्हें ITR भरते समय फॉरेन एसेट शेड्यूल भरना जरुरी है.
लगेगा 10 लाख रुपये तक जुर्माना
ITR फ़ाइल करते समय आपको अपने सभी इनकम सोर्स के बारे में बताना होता है. कई लोगों के पास नौकरी के अलावा भी इनकम के कई दूसरे सोर्स होते हैं. वहीं, कुछ लोग विदेश में किसी नौकरी या बिजनेस के जरिए बहुत पैसा कमाते हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे लोगों के लिए ITR फ़ाइल करना जरूरी बताया है. अगर आप विदेश में किसी भी तरीके से पैसा कमाते हैं और ITR फ़ाइल करते समय उस इनकम को छुपा लेते हैं तो इनकम टैक्स आपकी इस टैक्स चोरी को पकड़ लेता है. जिसके लिए आपसे 10 लाख रुपये तक जुर्माना वसूल किया जा सकता है.
फॉरेन एसेट शेड्यूल भरना जरूरी
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ट्वीट करके सभी टैक्सपेयर्स को अलर्ट किया है. डिपार्टमेंट ने कहा है कि वे टैक्सपेयर्स जिनका किसी दूसरे देश में अकाउंट या इनकम सोर्स है उन्हें असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए ITR भरते समय फॉरेन एसेट शेड्यूल को जरूर भरना जरूरी है. टैक्सपेयर्स के लिए ये बताना भी जरूरी है कि वे ऐसे मामलों में अपनी फॉरेन इनकम और असेस्ट्स से जुड़ी सारी जानकारी दें.
विदेश से कमाई करने वाले ऐसे बचा सकते हैं टैक्स
इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति एक फाइनेंशियल ईयर में 182 दिन तक भारत में रहते हैं तो उन्हें रेजिडेंट माना जाता है. रेजिडेंट इंडियन की ग्लोबल इनकम टैक्स के दायरे में आती है. इसलिए ITR फ़ाइल करते समय विदेश में मिली सैलरी को इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में दिखाना होता है. इसके लिए फॉरेन करेंसी में आपको मिली सैलरी को रुपये में कन्वर्ट करके इम्प्लॉयर की डिटेल देनी होती है. अगर आपकी इस सैलरी पर किसी तरह का टैक्स पहले कट चुका है तो आप इसको रिटर्न में दिखाकर टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं. दोहरे टैक्स से बचने के लिए आप डबल टैक्सेशन अवॉइडंस एग्रीमेंट का फायदा उठा सकते हैं.
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FIRST PUBLISHED : July 15, 2023, 12:02 IST
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